सांप्रदायिक तनाव को लेकर छत्तीसगढ़ में कलेक्टरों को NSA के तहत कार्रवाई का अधिकार
छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में सांप्रदायिक सौहार्द्र को खतरा बताते हुए गृह विभाग के माध्यम से कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। यह अधिकार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा।
राजपत्र में जारी अधिसूचना में बताया गया है कि कुछ तत्व राज्य में सांप्रदायिक मेल-मिलाप को प्रभावित करने और लोक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए सक्रिय हैं या उनके सक्रिय होने की आशंका है। इस कारण रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, जशपुर सहित अन्य जिलों के कलेक्टरों को NSA के तहत कार्रवाई करने की अनुमति दी गई है।
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