स्मार्ट बाजार ने एमआरपी से अधिक वसूला, आयोग का बड़ा आदेश
Bilaspur Smart Bazaar Overcharging: बिलासपुर के रिलायंस स्मार्ट बाजार को उपभोक्ता आयोग में दायर एक मामूली-सी शिकायत महंगी पड़ गई। दरअसल, स्टोर ने 1 किलो चायपत्ती पैकेट पर ग्राहक से एमआरपी से ₹3 अधिक वसूल लिए थे। इस मामले की सुनवाई जिला उपभोक्ता आयोग में हुई, जहां आयोग ने दुकान को कड़ा आदेश सुनाया।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल और सदस्य पूर्णिमा सिंह व आलोक पांडे की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एमआरपी से अधिक वसूली करना अनुचित व्यापारिक प्रथा और सेवा में कमी है। आयोग ने स्मार्ट बाजार को निर्देश दिया कि 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता को ₹3 लौटाए जाएं। इसके साथ ही महिला को ₹2,000 मानसिक क्षतिपूर्ति और ₹1,000 वाद व्यय भी देना होगा।
यह मामला सरकंडा निवासी 21 वर्षीय जायरा आमिना द्वारा उठाया गया था। उन्होंने 15 अप्रैल 2025 को सीपत रोड स्थित रिलायंस स्मार्ट बाजार से 1 किलो टाटा अग्नि लीफ टी का पैकेट खरीदा था। पैकेट पर एमआरपी ₹235 अंकित था, लेकिन बिल में उनसे ₹238 वसूले गए। जब उन्होंने कंपनी से शिकायत की और 22 अप्रैल को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी भेजा, तो कोई जवाब नहीं मिला। अंततः उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
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