कुख्यात तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई अगले सप्ताह...पुलिस ने किया शपथपत्र पेश
बिलासपुर। रायपुर के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर और सूदखोर तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाओं पर अगले सप्ताह एक साथ सुनवाई का समय निर्धारित किया। साथ ही कोर्ट ने बहस की प्रतिलिपि दोनों पक्षों के बीच साझा करने के निर्देश दिए।
तोमर बंधुओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनहरण लाल साहू और सतीश चंद्र वर्मा ने पैरवी की, जबकि शासन पक्ष ने दलील दी कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज हैं, जिनके चलते अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए। पुलिस अधीक्षक रायपुर द्वारा व्यक्तिगत शपथपत्र भी अदालत में प्रस्तुत किया गया।
गौरतलब है कि सेशन कोर्ट ने 18 अगस्त तक दोनों भाइयों के खिलाफ उद्घोषणा जारी की थी। लेकिन इससे पहले ही उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दाखिल कर दी। पुलिस फिलहाल उनके अपराधों की जांच में जुटी है।
तोमर बंधुओं पर वर्षों से कई गंभीर मामले दर्ज हैं। वीरेंद्र तोमर पर 2006 से लेकर 2019 तक हत्या, मारपीट, धोखाधड़ी और धमकी जैसे अपराध दर्ज हैं। वहीं, रोहित तोमर पर 2015 से 2025 तक मारपीट, सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग और अप्राकृतिक कृत्य के मामले दर्ज किए गए हैं। हाल ही में उनके खिलाफ तेलीबांधा और पुरानी बस्ती थानों में भी नए मामले दर्ज हुए।
पुलिस ने जांच के दौरान उनकी अवैध संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई की है। अब तक 35 लाख रुपये नकद, 70 तोला सोना, 125 ग्राम चांदी, चार लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई हैं। साथ ही भाठागांव क्षेत्र में 1500 वर्गफीट जमीन कुर्क कर अवैध निर्माण गिरा दिया गया।
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